| 1. | शिशु की मृत्यु के बाद प्रसूति हितलाभ के लिए
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| 2. | प्रसूति हितलाभ के लिए दावा प्रपञ
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| 3. | प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव के लिए देय होगा।
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| 4. | बीमाकृत महिलाओं के लिए सायं 4 बजे प्रसूति हितलाभ पर कार्यशाला।
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| 5. | वर्तमान में नकद के संदर्भ में प्रसूति हितलाभ की अधिकतम राशि 32760 रुपये होती है।
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| 6. | प्रसूति हितलाभ के अतिरिक्त प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति के लिए भुगतान किया जायेगा।
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| 7. | वर्तमान दरों के अनुसार न्यूनतम दैनिक प्रसूति हितलाभ दर 28 रुपये और अधिकतम 390 रुपये है।
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| 8. | प्रसूति हितलाभ प्रसव के मामले में 84 दिन तक और गर्भपात के मामले में 42 दिन तक ग्राह्य है।
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| 9. | हिताधिकारी पुरुष श्रमिक को उसके मासिक औसत वेतन की दर से 15 दिन के पितृत्व प्रसूति हितलाभ की पात्रता होगी।
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| 10. | इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 तथा कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत नियोक्ताओं को उनके दायित्वों से विमुक्त किया।
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